ज़कात
ज़कात
- Apr 14, 2020
- Qurban Ali
- Tuesday, 9:45 AM
ज़कात इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है और पूजा का एक कार्य है। ज़कात का अर्थ "शुद्ध करना" है और इसलिए अपनी संपत्ति को शुद्ध करने के लिए सभी मुस्लिम, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपनी संपत्ति का एक निर्धारित हिस्सा देने के लिए बाध्य हैं। ज़कात देने वाले के साथ-साथ लेने वाले को भी फायदा होता है। कुरान के अनुसार - गरीब, बेसहारा, प्रशासक / ज़कात एकत्र करने वाला, नए मुस्लमान जो परेशानी का सामना कर रहे है, दासों को मुक्त करने के लिए, वे लोग जो अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं, अल्लाह के मार्ग में, और यात्री जो घर लौटने के खर्च में असमर्थ है। जितने भी मुस्लिम वयस्क हैं, वे निसाब (एक वर्ष के लिए रखी गई न्यूनतम धनराशि) रखते है, उन पर जकात का भुगतान करना है। निसाब को सोने या चांदी के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है। निसाब ८५ ग्राम सोना है, तो अगर आपकी कुल संपत्ति (जकात के लिए योग्य) ८५ ग्राम सोने की कीमत से कम है, तो आपको जकात अदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यह निसाब (८५ ग्राम सोने) से अधिक है, तो आपको जकात का भुगतान अपनी संपूर्ण संपत्ति में से करना होगा। हालांकि, ज़कात के रूप में दिए जाने वाले सटीक प्रतिशत पर पवित्र कुरान में कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं हैं, प्रथा पूंजीगत संपत्ति पर २.५ % देना है। कृषि वस्तुओं, कीमती धातुओं और पशुधन पर, दर २.५ % और २०% के बीच भिन्न होती है। जकात गणना में शामिल परिसंपत्तियां नकदी, शेयर, पेंशन, सोना और चांदी, व्यापारिक सामान, फसल और मवेशी और निवेश संपत्ति से आय हैं। व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे घर, फर्नीचर, कार, भोजन और कपड़े (जब तक कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किये जाए) शामिल नहीं हैं।